पति का पत्नी के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ सेक्स करना अवैध नहीं: मुंबई कोर्ट ने जमानत याचिका में कहा

पत्नी ने अपने पति के ‌खिलाफ जबरन संभोग की शिकायत की ‌थी और क्रूरता का आरोप लगाया था, जिस पर मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने कहा है कि व्यक्ति के कृत्यों को अवैध नहीं माना जा सकता क्योंकि वह उसका पति है। अदालत ने कहा कि यह “दुर्भाग्यपूर्ण” है कि युवति को लकवा हो गया था, लेकिन उसके लिए पति और उसके पूरे परिवार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था। इसे देखते हुए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजाश्री घरत ने व्यक्ति और उसके परिवार को घरेलू हिंसा के मामले में आईपीसी की धारा 498-ए, 323, 504, 506 (द्वितीय) आर/डब्ल्यू 34 के तहत अग्रिम जमानत दे दी।

“शिकायतकर्ता की आगे यह शिकायत है कि आवेदक नंबर एक (पति) ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन संबंध बनाए। हालांकि, आवेदक नंबर एक के पति होने के नाते यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने कोई अवैध काम किया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि युवति को लकवा हो गया। हालांकि, इसके लिए आवेदकों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। आवेदकों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।

महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसकी शादी के तुरंत बाद 2020 में आरोपी ने उस पर प्रतिबंध लगाना, ताना मारना और गाली देना शुरू कर दिया। इसके अलावा, उसने पैसे की भी मांग की। महिला ने दावा किया कि शादी के एक महीने बाद उसके पति ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ यौन संबंध बनाए। म‌हिला ने बताया कि जब उसने दूसरी बार ऐसा किया तो वह बीमार पड़ गई है। उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनकी कमर के नीचे लकवा है, इसलिए उन्होंने शिकायत दर्ज कराई।

डवोकेट एसके जेंडे ने तर्क दिया कि आरोपियों को झूठा फंसाया गया है और दहेज की कोई मांग नहीं है। इतना ही नहीं पति ने पत्नी के खिलाफ‌ शिकायत दर्ज कराई है। दहेज की मांग के संबंध में, अदालत ने कहा कि शिकायत में मांग के विवरण का विवरण देने वाला कोई विशेष आधार नहीं था। और चूंकि वह आदमी उसका पति था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता था कि उसने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन संबंध बनाकर कुछ भी अवैध किया था। हाल ही में, केरल उच्च न्यायालय ने एक उल्लेखनीय निर्णय में कहा कि वैवाहिक बलात्कार, हालांकि अपराध नहीं है, तलाक के लिए एक वैध आधार है।

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