Lallu Yeshwant Singh Vs Rao Jagdish Singh & Ors: Question Of Title Is Irrelevant In A Suit Under Section 9 Of The Specific Relief Act

Court : Supreme Court Brief : Citation : Civil Appeal No. 145 of 1965 Crux: Question of title is irrelevant in a suit under Section 9 of the Specific Relief Act. Date of Judgement: 29/11/1967 Coram: Justice Sikri S M Justice Shah J C Parties: Appellant – Lallu Yeshwant Singh Respondents – Rao Jagdish SinghContinueContinue reading “Lallu Yeshwant Singh Vs Rao Jagdish Singh & Ors: Question Of Title Is Irrelevant In A Suit Under Section 9 Of The Specific Relief Act”

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC ST Act) भाग :3 एकपक्षीय अभिकथन, अपराध का संज्ञान लेने की अधिकारिकता और अश्लील कृत्य (धारा-3)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989) के अंतर्गत इससे पूर्व के भाग में धारा तीन से संबंधित कुछ विशेष बातों को उल्लेखित किया गया था तथा धारा 3 का मूल स्वरूप प्रस्तुत किया गया था। इस आलेख के अंतर्गत अन्य विशेष बातेंContinueContinue reading “अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC ST Act) भाग :3 एकपक्षीय अभिकथन, अपराध का संज्ञान लेने की अधिकारिकता और अश्लील कृत्य (धारा-3)”

SC/ST Act-कोई अपराध तब तक नहीं माना जाएगा जब तक यह नहीं दिखाया जाता कि मृतक शरीर को केवल जाति के कारण कस्टडी में रखा गया:बॉम्बे हाईकोर्ट ने अस्पताल के कर्मचारियों को अग्रिम जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अस्पताल के कर्मचारियों को अग्रिम जमानत दी, जिन पर कथित तौर पर शिकायतकर्ता, अन्य लोगों (जो अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य हैं) के रिश्तेदार का शव कस्टडी में रखने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम (SC/ST Act) के तहत मामलाContinueContinue reading “SC/ST Act-कोई अपराध तब तक नहीं माना जाएगा जब तक यह नहीं दिखाया जाता कि मृतक शरीर को केवल जाति के कारण कस्टडी में रखा गया:बॉम्बे हाईकोर्ट ने अस्पताल के कर्मचारियों को अग्रिम जमानत दी”

फायर आर्म के बिना अगर किसी के पास कोई कारतूस मिलता है तो हथियार अधिनियम के तहत उस पर मुकदमा नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में इस बात को दोहराया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास से कोई कारतूस बरामद होता है लेकिन हथियार नहीं तो उस व्यक्ति पर हथियार अधिनियम के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने पास मौजूद एकल कारतूस कीContinueContinue reading “फायर आर्म के बिना अगर किसी के पास कोई कारतूस मिलता है तो हथियार अधिनियम के तहत उस पर मुकदमा नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट”

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